Sat. Oct 5th, 2024

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2018 के मानहानि मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक स्थानीय कोर्ट में पेश होने की संभावना है. जयराम रमेश ने पुष्टि की कि गांधी परिवार को समन जारी किया गया था उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एक स्थानीय कोर्ट में पेश होने की संभावना है. मामला गांधी की तरफ से 2018 में अपने भाषण में कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहने से जुड़ा है.इस मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार सुबह रोक दी जाएगी और उसी दिन दोपहर 2:00 बजे फिर से शुरू होगी. एक्स पर पोस्ट करते हुए जयराम ने कहा कि राहुल गांधी को 4 अगस्त, 2018 को एक बीजेपी नेता की तरफ से दायर मानहानि मामले के संबंध में सुल्तानपुर में जिला सिविल कोर्ट के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया था जयराम रमेश ने आगे कहा, ‘राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी होनी है इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज सुबह रुक जाएगी और 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे अमेठी के फुरसतगंज से फिर शुरू होगी. राहुल गांधी को 2018 में बेंगलुरु चुनाव के दौरान एक सम्मेलन में कथित तौर पर अमित शाह के खिलाफ दिए गए उनके भाषण के संबंध में एक अदालती समन जारी किया गया है. इसके बाद, तत्कालीन बीजेपी जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा की तरफ से एक शिकायत शुरू की गई थी इससे पहले न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में विजय मिश्रा ने कहा था, ‘राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह पर आरोप लगाया था कि वह हत्यारे हैं. जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं मैंने अपने वकील के माध्यम से इस संबंध में शिकायत दर्ज की.’यह मामला 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर में जिला और सत्र एमपी/एमएलए कोर्ट के सामने दायर किया गया था साथ ही, मिश्रा की ओर से पेश वकील ने बताया था कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए गए और दिखाए गए तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है.

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