देवरिया। रुद्रपुर के फतेहपुर में सत्यप्रकाश दुबे समेत परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के आरोपित प्रेमचंद यादव पक्ष के अवैध कब्जों पर प्रशासन के बुलडोजर चलने का रास्ता साफ हो गया है। खलिहान, परती व वन विभाग की भूमि पर तीन आरोपितों के अवैध कब्जे को हटाने से संबंधित तहसीलदार के निर्णय पर जिला मजिस्ट्रेट ने मुहर लगाते हुए प्रेमचंद पक्ष की तरफ से दाखिल अपील खारिज कर दी है।लेहड़ा टोला में दो अक्टूबर की सुबह भूमि विवाद में प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद सत्यप्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। सत्यप्रकाश दुबे ने प्रेमचंद, परमहंस यादव, राम भवन यादव व गोरख यादव सहित उसके स्वजन पर खलिहान, नवीन परती, वन व मानस इंटर कालेज की भूमि पर अवैध निर्माण व कब्जा करने का आरोप लगाया था।रुद्रपुर तहसील प्रशासन की जांच में अवैध कब्जा करने व उस पर भवन निर्माण कराने की शिकायत सही पाई गई। तहसीलदार कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2023 को अवैध कब्जा हटाने के लिए बेदखली का आदेश जारी किया। हत्यारोपित रामभवन यादव, प्रेमशिला यादव, परमहंस यादव व उनकी पत्नी गुलाब पति देवी, गोरख यादव व उनकी पत्नी विमला देवी की ओर से तहसीलदार न्यायालय के आदेश के विरुद्ध डीएम कोर्ट में अपील दाखिल की गई। 14 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई के बाद डीएम ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिला मजिस्ट्रेट अखंड प्रताप सिंह ने पांचों अपीलों को निरस्त करते हुए तहसीलदार रुद्रपुर के आदेश को विधि सम्मत पाया और मामले में अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को तत्काल भेजने का आदेश दिया है।