कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. वक्फ बोर्ड ने कहा है कि दरगाहों और मस्जिदों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी. बोर्ड ने कहा है कि दिन में बजने वाले स्पीकरों की आवाज भी अब से मानकों के मुताबिक होगी. इसके अलावा, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अजान या कोई विशेष सूचना देने के लिए ही किया जाएगा. वहीं वक्फ बोर्ड की ओर से जारी किये गए इस फैसले का लोगों ने स्वागत करते हुए निर्देशों को मानने की बात भी कही है.

बोर्ड ने कहा है कि धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान मस्जिदों में मौजूद लाउडस्पीकर का ही इस्तेमाल किया जाए. साथ ही विभिन्न अवसरों पर तेज आवाज करने वाले पटाखों पर भी रोक लगा दी है. बोर्ड ने कहा है अनावश्यक रूप से तेज आवाज के पटाखे जलाना अनुचित है और इसपर रोक लगाना आवश्यक है.

बोर्ड ने प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि दरगाहों और मस्जिदों के आसपास खाली पड़ी जगहों पर पेड़ लगाए जाएं. साथ ही साफ सफाई का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए. बोर्ड ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. बोर्ड ने कहा कि धर्मिक स्थलों पर भिखारियों को बढ़ावा ना दिए जाए.

आपको बता दें कि कर्नाटक राज्य में बोर्ड के इस फैसले का लोगों ने भी खुलकर समर्थन किया है. लोगों ने कहा है कि ये सभी नियम बेहद जरूरी हैं और इससे लोगों के बीच पॉजिटिव मैसेज जाएगा. लोगों ने कहा कि साफ़ सफाई की ओर कदम उठाना निश्चित रूप से एक सार्थक पहल है और समाज के हर एक नागरिक को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी.

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