लोगों के लिए बने मसीहा को बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया गया आदतन अपराधी

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कोरोना कोल के समय से ही लोगों के दिलों में अपनी अलग ही पहचान बनाने वाले और मसीहा के रुप में सामने आने वाले अभिनेता सोनू सूद को बृह्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में ‘आदतन अपराधी’ बताया है.आपको बता दें कि सोनू सूद इन दिनों अवैध निर्माण के आरोपों से घिरे हुए हैं. बीएमसी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब सोनू सूद ने ऐसा किया हो इससे पहले जुहू स्थित रिहायशी इमारत में उन्होंने लगातार अनधिकृत निर्माण कराया है.अतिक्रमण हटाने को लेकर दो बार कार्रवाई भी की जा चुकी है.

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बीएमसी मुंबई

हाईकोर्ट में बीएमसी ने कहा कि सोनू सूद ने रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील करने की कोशिश की.अब वह इस गलती को छुपाने की कोशिश में जुटे हैं.बीएमसी ने पिछले साल अक्तूबर को सोनू सूद को नोटिस जारी किया था,जिसके बाद सोनू सूद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे.

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बॉम्बे हाईकोर्ट

बीएमसी ने सोनू सूद पर कठोर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट में कहा, ‘अपील करने वाले शख्स आदतन अपराधी हैं और पैसों के लाभ के लिए अनधिकृत निर्माण कराया है.अब उन्होंने एक बार फिर से निर्माण कार्य कराना शुरू कर दिया है, जबकि इसके लिए उन्होंने लाइसेंस डिपार्टमेंट से कोई अनुमति नहीं ली है.

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सोनू सूद

बीएमसी ने आगे कहा कि कहा कि सोनू सूद ने उस अवैध कॉमर्शियल होटल का निर्माण बिल्डिंग प्लान के खिलाफ जाकर किया.अब वह इसका बचाव कर रहे हैं,उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली थी.साथ ही रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कॉमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए सोनू सूद ने लाइसेंस भी नहीं लिया था. बीएमसी ने अपनी दलील में कहा कि सोनू सूद ने पूरी बिल्डिंग को होटल में बदल दिया है,वो भी बिना लाइसेंस के यहां अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है जो गैर कानूनी है.