कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को चार लाख रूपए मुआवजा देने वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. वहीं कोर्ट ने केंद्र को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने क निर्देश दिया.

बता दें कि केंद्र ने कोर्ट में बताया कि कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को चार-चार लाख रूपये मुआवजा देना संभव नहीं है, केंद्र ने कहा कि मौजूदा समय में केंद्र और राज्य दोनों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है.

वहीं गृह मंत्रालय हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 12 के तहत ‘न्यूनतम मानक राहत’ के तौर पर स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और तेजी से कदम उठाए गए हैं.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट दो अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है. इस याचिका के द्वारा केंद्र और राज्य से कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रूपए मुआवजा देने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समान नीति बनाने की अपील की गई है.
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