रंग पंचमी को लेकर सरकार ने जारी किए आदेश राजधानी में लागू रहेगी धारा 144—

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रंग पंचमी को लेकर जिला प्रशासन ने भोपाल में लगाई धारा 144

बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि रंग पंचमी के त्योहार के दौरान राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू रहेगी.सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि लोग कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करें और किसी भी तरह से लापरवाही न बरतें.

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रंग पंचमी के दिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई

सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है. प्रशासन ने कहा है कि रंग पंचमी के दौरान हुड़दंग करने वालों के खिलाफ़, और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.

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कोरोना गाइडलाइन्स का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएगी पुलिस

आपको बता दें कि राजधानी भोपाल और इंदौर समेत कई अन्य जिलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन फिर से सख्ती बरत रही है.अपने आदेश में प्रशासन ने कहा है कि शहर रोज़ की तरह खुला रहेगा.दुकानदारों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने का ध्यान रखना होगा.

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इंदौर में भी रंग पंचमी को लेकर की गई हैं बेहतरीन तैयारियां

वहीं इंदौर में भी कोरोना गाइडलाइन्स न मानने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.सार्वजनिक जगहों पर बगैर मास्क के घूम रहे लोगों को एहतियातन गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है.जेल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर भी अब पूरे राज्य में लोगों को अपनी चपेट में ले रही है जिसके चलते जरूरी है कि सभी लोग राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइन्स का पालन करें और जो लोग इनका पालन करने के आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी..

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पुलिस प्रशासन की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की ढील नहीं की जाएगी बर्दाशत

आपको यहां बता दें कि गुरुवार को मध्यप्रदेश में 2546 नए कोरोना मरीज मिले.मध्यप्रदेश में अब तक 2 लाख 98 हजार 57 मरीज मिल चुके हैं.मध्यप्रदेश में अब तक 2 लाख 76 हजार 2 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं. वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 18057 है.

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मौजूदा समय में राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या है 18 हजार 57