केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किये गए तीसरे बजट में नौकरीपेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी है.देश में कोरोना संकट के समय से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार पेश किये जाने वाले बजट में आयकर में कुछ छूट दी जाएगी.लेकिन वित्त मंत्री ने सिर्फ 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन्स को ही राहत देते हुए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुक्त कर दिया है.आपको बता दें कि पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर पड़ने वाला दबाव कम करने जा रही है.उन्होंने कहा, 75 साल से अधिक के उन बुजुर्गों जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन है,उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा.सके लावा ही वित्त मंत्री ने NRI लोगों को टैक्स भरने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट देने का ऐलान किया है.

वित्त मंत्री ने छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को और कम करने के लिए विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव बजट भाषण में किया है.ये समिति दक्षता, पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी वहीं 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले व्यक्ति इस समिति के समक्ष जा सकेंगे.

आपको बताते चलें कि इससे पहले वाले बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया था.उन्होंने कई नए स्लैब की घोषणा की थी.ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ था जब देश में इनकम टैक्स स्लैब के दो विकल्प रखे गए थे.जिसमें से 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था.वहीं 5 से 7.5 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत,7.5 से 10 लाख तक 15 प्रतिशत,10 से 12.5 लाख आय पर 20 प्रतिशत जबकि 15 लाख से ऊपर आय वालों पर 30 प्रतिशत टैक्स की दर रखी गई थी.

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