महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर आज मुंबई की सेशंस कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. दोनों को सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है. दोनों को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. साथ ही ये शर्त भी रखी गई है कि दोनों मीडिया से बात नहीं करेंगे, साथ ही सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
कोर्ट ने पति-पत्नी को ये भी हिदायत दी कि दंपति दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे. इसके अलावा पुलिस उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस देगी, जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस देने जाना होगा. अगर वे फिर से ऐसा अपराध करते हैं, तो जमानत रद्द हो जाएगी. बताया जा रहा है कि राणा दंपति आज शाम जेल से बाहर आ सकते हैं.

आपको बता दें कि, सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, हालांकि राणा दंपत्ति ने बाद में हनुमान चालीसा पाठ करने की योजना को रद्द कर दिया था. शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने राणा के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन किया था.
इसके बाद मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में उसमें राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया गया. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर 24 अप्रैल को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इसके बाद रविवार देर रात नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास ले जाया गया, जबकि उनके पति रवि राणा को पहले ऑर्थर रोड जेल ले जाया गया था.
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