कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने पर बैन लगाया गया है इस ममले मे अदालत जाने वाली 6 छात्राओं मे शामिल आलिया और रेशम जब एक बार फिर से परीक्षा देने के लिए हिजाब में पहुंची तो कॉलेज कैंपस ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया.

छात्राओं का कहना था कि, उन्हें हिजाब के साथ परीक्षा कक्ष में जाने दिया जाये, लेकिन कॉलेज प्रशासन से इजाजत न मिलने पर दोनों छात्राएं बिना परीक्षा दिए ही परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गईं. इस पर एक मुस्लिम छात्र ने मीडिया को बताया कि, ‘‘हिजाब महत्वपूर्ण है और उतना ही परीक्षा लिखना और उत्तीर्ण करना, हमारा भविष्य हमारे परीक्षा परिणामों पर निर्भर करता है.

वहीं कॉलेज प्रशासन की ओर से हिजाब में परीक्षा देने की रोक पर आलिया असादी ने कहा कि, हिजाब या हेडस्कार्फ पर प्रतिबंध से कई छात्राएं प्रभावित होंगी, जो इस महीने के अंत में होने वाली प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा में शामिल होना चाहती हैं. आपको बता दें कि, आलिया असादी उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, जिन्होंने राज्य में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है, हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से निराश होने के बाद उन्होंने अब सर्वोच्च न्यायालय से अपनी उम्मीदें जगाई हैं.
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