दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा आदेश,कार में जा रहे अकेले व्यक्ति को भी लगाना होगा मास्क

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

 दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना नियमों से जुड़ा एक बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कार के अंदर अकेले बैठे व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है. कोर्ट ने कहा कि मास्क एक ‘सुरक्षा कवच’ है जो कोविड 19 वायरस को फैलने से रोकेगा.

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दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलो को देखते हुए लगाया है नाइट कर्फ्यू

आपको बता दे कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कार में अकेले बैठे व्यक्ति के मास्क पहनने के फैसले को चुनौती दी गई थी. राजधानी दिल्ली में मास्क ना पहनने पर दो हजार रुपये का जुर्माना है. साथ ही कई बार ऐसी खबरें भी आयीं जब कार में अकेले बैठे व्यक्ति का चालान काटने पर लोगों का पुलिस के साथ विवाद भी हुआ.लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट हो गयी है और अकेले चल रहे व्यक्ति को भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.

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कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक महीने के लिए लगाया है रात्रि कर्फ्यू

दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से इस पूरे महीने के लिए सात घंटे का रात्रि कर्फ्यू लगा दिया. हालांकि कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को इस लॉकडाउन में छूट भी दी गयी है. कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है.

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दिल्ली मेट्रो,डीटीसी और क्लस्टर बसों को रात्रि कर्फ्यू में मिलेगी छूट

दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसों, ऑटो और टैक्सियों जैसे सार्वजनिक परिवहन को रात के कर्फ्यू के दौरान केवल छूट वाली श्रेणियों के लोगों के परिवहन के लिए निर्धारित समय के भीतर चलने की अनुमति होगी. पुलिस ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली सरकार द्वारा रात के कर्फ्यू के जारी आदेश का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगी.

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लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने वालों को रखना होगा दिल्ली सरकार से मिले ई पास को