कोरोना महामारी के दौर से ही देश भर में बंद रहे सिनेमाहॉल को आखिरकार खोले जाने की अनुमति दे दी गई है.काफी लंबे वक्त से बंद रहे सिनेमाहॉलों में जाने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थें लेकिन अब वो समय आ गया जब सिनेमाहॉल में एक बार फिर से भीड़ जुटने लगेगी और दर्शक अपनी-अपनी पसंददीदा फिल्मों का मजा थिएटर में बैठ कर ले सकेंगे.लेकिन इन सब के बीच ही कोरोना वैक्सीन के आने के बाद भी सिनेमाहॉल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि 1 फरवरी से देश भर में सिनेमाघरों को कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का पालन करने के साथ शत-प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति होगी.मंत्री ने मानक संचालन प्रक्रियाओं को जारी करते हुए कहा कि टिकटों की डिजिटल बुकिंग और अलग-अलग समय पर शो के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा.जिससे कोरोना के खतरे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके.
Good news for Cinema lovers:
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 31, 2021
Today, Issued the revised SOP for the film exhibition, 100% occupancy will be allowed in theatres from 1st February, but all @MoHFW_INDIA #COVID19 guidelines will have to be followed.https://t.co/5vfZtAoHXW@MIB_India pic.twitter.com/89qZpSiMhq
प्रकाश जावडेकर ने कहा, एक अच्छी खबर है फरवरी में लोग सिनेमाघरों में फिल्में देख सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं क्योंकि हम सिनेमाघरों में शत-प्रतिशत क्षमता के साथ दर्शकों के आने की अनुमति दे रहे हैं.सिनेमाघर अब शत-प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ खुल सकते हैं.हम टिकटों की यथासंभव ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहन देते हैं.मंत्री ने कहा, शो के अलग-अलग समय को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि दर्शकों के आने-जाने का बेहतर प्रबंधन किया जा सके.इन सब के बीच भी स्वच्छता एवं कोविड-19 संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है.

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सिनेमाघरों एवं थियेटरों को एक फरवरी से कोविड-19 के नए नियमों का पालन करते हुए अधिक लोगों के साथ परिचालन की अनुमति दी थी.लॉकडाउन के बाद केंद्र ने 15 अक्टूबर, 2020 से दिल्ली समेत सात क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश एवं गुजरात के कई हिस्सों में सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति दी थी और साथ ही कोरोना को ध्यान में रखते हुए ‘क्या करें’ और ‘क्या नहीं करें’ की सूची जारी की थी

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