मेरठ. अगर आप भी नए साल 2023 का जश्न मनाने के लिए 31 दिसंबर 2022 को नाइट पार्टी का आयोजन करने जा रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है. उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मेरठ प्रशासन ने नववर्ष के स्वागत और क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बिना अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकेगा. जहां भी बिना अनुमति के आयोजन होगा, उस पर नियमानुसार केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

मेरठ एडीएम वित्त पंकज वर्मा के अनुसार शहर में किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट से इसके लिए अनुमति लेनी होगी. इसके लिए एक फॉर्म सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा करना होगा. अगर संबंधित अधिकारी द्वारा आयोजन करने की अनुमति दी जाएगी, तब ही आयोजन किया जा सकेगा. यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि नववर्ष के जश्न से किसी प्रकार का कोई खलल न हो.

कोविड-19 और सुरक्षा को लेकर खास अलर्ट
जिस तरीके से एक बार फिर से देश में नए कोरोना वैरिएंट को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है, उसका असर नए साल के जश्न में भी देखने को मिलेगा. कोविड-19 अनुरूप विशेष सावधानी भी बरती जाएगी. यह नियम रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल और क्लब आदि में आयोजित होने वाली पार्टियों पर भी लागू रहेंगे.

मेरठ के प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार क्रिसमस और नववर्ष पर शहर में सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग के भी निर्देश दिए हैं. साथ ही होटलों, रिहायशी इलाकों में भी जांच की जाएगी. सोशल मीडिया पर भी विशेष रूप से नजर रखी जाएगी जिससे कहीं अधिक भीड़ एकत्रित हो, तो उन्हें जानकारी मिल सके. बताते चलें कि मेरठ जिले में कई जगहों पर न्यू ईयर को लेकर अलग-अलग आयोजन किए जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं.
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