हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बहुमंजिला इमारतों के अवैध निर्माण मामले में एलडीए से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिनदल व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार (सेवानिवृत) की याचिका समेत चार याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाओं में राजधानी में बहुमंजिला इमारतों के अवैध निर्माण का मामला उठाया गया है।
कहा गया है कि शहर की तमाम बहुमंजिला इमारतें अवैध तरीके से बनाई गई हैं, कुछ में स्वीकृति से अधिक फ्लोर बना दिए गए हैं तो कुछ में अन्य अवैध निर्माण किया गया है। यह भी कहा गया है कि एलडीए ने इनमें से कुछ अवैध निर्माणों की पहचान की हुई है लेकिन आज तक एक भी के खिलाफ धवस्तीकरण के कदम नहीं उठाए गए हैं।
यह भी दलील दी गए है कि अवैध निर्माणों में अधिकारियों की बराबर की मिली भगत है लेकिन अधिकारियों के खिलाफ संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। न्यायालय ने याचिकाओं पर सुनवाई के उपरांत एलडीए को विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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